नेशनल हेराल्ड मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लिप-स्लंप, राहुल गांधी की परीक्षा के साथ आगे बढ़ने का अनुरोध किया है
राष्ट्रीय हेराल्ड मामले में, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ वेतन लगाए जाने की परीक्षा आगे बढ़ेगी
नई दिल्ली: राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ वेतन आकलन की जांच राष्ट्रीय हेराल्ड मामले में आगे बढ़ेगी। नेशनल हेराल्ड मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खर्च मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ने का समर्थन किया। इस मुद्दे के बारे में निम्नलिखित जानकारी होने तक कोई संरचना पारित नहीं की जाएगी, मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी जनवरी 201 9 में आयोजित की जाएगी।
वास्तव में, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय हेराल्ड मामले में जारी वेतन लगाए गए नोटिस के नोटिस के खिलाफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडीस के खिलाफ दर्ज होने का अनुरोध सुन रहा है। पहले, अदालत ने नोटिस की वैधता का विश्लेषण करने के लिए सहमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत के समक्ष पूछताछ यह है कि क्या वेतन शुल्क पर्याप्त है या नहीं। अदालत ने कहा कि जब आखिरी मामले के बारे में जागरूक हो रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भुगतान लागू करने के लिए जारी किया गया है या नहीं।
यूपीए के निदेशक सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में वेतन प्रक्षेपण विभाग के नोटिस के नोटिस का परीक्षण किया था, जिसमें बजटीय वर्ष 2011-2012 के पुनर्मूल्यांकन के अनुरोध के लिए जारी आयकर शुल्क का परीक्षण किया गया था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तर्ज पर, वरिष्ठ सभा के अग्रणी ऑस्कर फर्नांडीस ने अतिरिक्त रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय में आयकर विभाग द्वारा यंग इंडिया-नेशनल हेराल्ड लेनदेन आकलन के पुन: खोलने का परीक्षण किया। इससे पहले, उच्च न्यायालय की सीट ने राहुल के कानूनी सलाहकारों के मौखिक फैसले को खारिज कर दिया था ताकि मीडिया को अदालत की प्रक्रियाओं को वितरित या प्रकट करने से रोका जा सके। इरार विभाग के अनुसार, वर्ष 2011-12 के लिए राहुल गांधी के वेतन लगाए गए मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए चुना गया था, क्योंकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वह 2010 से 'युवा भारत प्राइवेट लिमिटेड' संगठन के कार्यकारी रहे हैं।
इससे पहले, उच्च न्यायालय की सीट ने राहुल के वकील के मौखिक फैसले को खारिज कर दिया था ताकि मीडिया को अदालत की प्रक्रियाओं को वितरित या विस्तार से रोका जा सके। जैसा कि आयकर विभाग द्वारा इंगित किया गया था, इसे वर्ष 2011-12 में राहुल गांधी के वेतन लगाए गए मूल्यांकन को पुनर्जीवित करने के लिए चुना गया था, क्योंकि उन्होंने उन्हें रोशनी नहीं दी थी कि वह 2010 से 'युवा भारत प्राइवेट लिमिटेड' संगठन के प्रमुख रहे हैं। । (अधिक जानकारी के लिए यंहा विजिट करे: Home)
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राष्ट्रीय हेराल्ड मामले में, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ वेतन लगाए जाने की परीक्षा आगे बढ़ेगी
नई दिल्ली: राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ वेतन आकलन की जांच राष्ट्रीय हेराल्ड मामले में आगे बढ़ेगी। नेशनल हेराल्ड मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खर्च मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ने का समर्थन किया। इस मुद्दे के बारे में निम्नलिखित जानकारी होने तक कोई संरचना पारित नहीं की जाएगी, मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी जनवरी 201 9 में आयोजित की जाएगी।
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सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के बाद, राहुल गांधी के पास वर्तमान में 2011-2012 से संबंधित पैसे के लिए सोनिया गांधी के खिलाफ वेतन आकलन का पुनर्मूल्यांकन करने की क्षमता होगी। इस तथ्य के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को ऐसा करने की इजाजत दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयकर विभाग कोई विकल्प नहीं लेगा। निम्नलिखित सुनवाई 8 जनवरी को होगी।वास्तव में, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय हेराल्ड मामले में जारी वेतन लगाए गए नोटिस के नोटिस के खिलाफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडीस के खिलाफ दर्ज होने का अनुरोध सुन रहा है। पहले, अदालत ने नोटिस की वैधता का विश्लेषण करने के लिए सहमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत के समक्ष पूछताछ यह है कि क्या वेतन शुल्क पर्याप्त है या नहीं। अदालत ने कहा कि जब आखिरी मामले के बारे में जागरूक हो रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भुगतान लागू करने के लिए जारी किया गया है या नहीं।
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हमें आपको यह बताने का मौका दें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडीस ने 2011-2012 से संबंधित वर्ष के लिए कर्तव्य के पुन: मूल्यांकन के अनुरोध के लिए जारी किए गए वेतन लागू परीक्षण का परीक्षण किया है। अदालत में सॉलिसिटर के लिए दिखाए गए पी चिदंबरम ने कहा कि यह केवल ऑफर एक्सचेंज का एक उदाहरण है। इसे वेतन नहीं कहा जा सकता है। हमें आपको यह बताने का मौका दें कि 9 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय हेराल्ड मामले में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हिट दे दी थी। उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ सोनिया और राहुल की प्रार्थना को खारिज कर दिया था।यूपीए के निदेशक सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में वेतन प्रक्षेपण विभाग के नोटिस के नोटिस का परीक्षण किया था, जिसमें बजटीय वर्ष 2011-2012 के पुनर्मूल्यांकन के अनुरोध के लिए जारी आयकर शुल्क का परीक्षण किया गया था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तर्ज पर, वरिष्ठ सभा के अग्रणी ऑस्कर फर्नांडीस ने अतिरिक्त रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय में आयकर विभाग द्वारा यंग इंडिया-नेशनल हेराल्ड लेनदेन आकलन के पुन: खोलने का परीक्षण किया। इससे पहले, उच्च न्यायालय की सीट ने राहुल के कानूनी सलाहकारों के मौखिक फैसले को खारिज कर दिया था ताकि मीडिया को अदालत की प्रक्रियाओं को वितरित या प्रकट करने से रोका जा सके। इरार विभाग के अनुसार, वर्ष 2011-12 के लिए राहुल गांधी के वेतन लगाए गए मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए चुना गया था, क्योंकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वह 2010 से 'युवा भारत प्राइवेट लिमिटेड' संगठन के कार्यकारी रहे हैं।
इससे पहले, उच्च न्यायालय की सीट ने राहुल के वकील के मौखिक फैसले को खारिज कर दिया था ताकि मीडिया को अदालत की प्रक्रियाओं को वितरित या विस्तार से रोका जा सके। जैसा कि आयकर विभाग द्वारा इंगित किया गया था, इसे वर्ष 2011-12 में राहुल गांधी के वेतन लगाए गए मूल्यांकन को पुनर्जीवित करने के लिए चुना गया था, क्योंकि उन्होंने उन्हें रोशनी नहीं दी थी कि वह 2010 से 'युवा भारत प्राइवेट लिमिटेड' संगठन के प्रमुख रहे हैं। । (अधिक जानकारी के लिए यंहा विजिट करे: Home)
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