इस्तीफा देने वाले श्रमिकों की वार्षिकी लेना, कार्य सेवा की महत्वपूर्ण सभा.यंहा पूरी जानकारी पढ़िए..कर्मचारी और पेंसन पर..
EPFO से संबंधित व्यक्तियों की कम से कम महीने से महीने की वार्षिक वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार करने पर सरकार वास्तव में विचार कर रही है
नई दिल्ली: कर्मचारी वास्तव में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के व्यक्तियों को कम से कम महीने से महीनेाना वार्षिक वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की एक जरूरी सभा दिल्ली में श्रम मंत्रालय में मंगलवार को लटका दी गई थी।
सभा के बाद श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, "हमारे पास विस्तार से मूल्यांकन किया गया है कि इस प्रस्ताव को विकसित करने के पैसे से संबंधित वजन का सर्वेक्षण किया गया है। इस घटना में हजारों लाभों में विस्तारित हैं, खपत कितनी होगी, और वित्तीय वजन दो हजार रुपये से फिर से बढ़ेगा। इसके बारे में एक आधिकारिक निष्कर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
श्रम मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की सभा में EPS 1995 (कर्मचारी पेंशन योजना 1995) के प्रगतिशील मुद्दे पर एक उपदेश था। यह मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में विचार के तहत है। ईपीएस 1995 योजना में आधार को छूने वाले श्रमिकों ने सर्वोच्च न्यायालय में ईपीएफओ के खिलाफ याचिका दर्ज की है। उन्होंने अनुरोध किया है कि उनके पास वर्ष 1 99 5 के लिए ईपीएस है और आगे नहीं।
कार्य सेवा ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया, इस बात को मंजूरी दे दी कि विधायिका को लंबे समय तक मौजूदा समय की अवधि को स्वीकार करने के लिए देय तिथि को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि व्यापार के बिना चर्चा के बिना और उनकी सहमति के बिना इसे संभवतः नहीं माना जाता है।
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सभा के बाद श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, "हमारे पास विस्तार से मूल्यांकन किया गया है कि इस प्रस्ताव को विकसित करने के पैसे से संबंधित वजन का सर्वेक्षण किया गया है। इस घटना में हजारों लाभों में विस्तारित हैं, खपत कितनी होगी, और वित्तीय वजन दो हजार रुपये से फिर से बढ़ेगा। इसके बारे में एक आधिकारिक निष्कर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
श्रम मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की सभा में EPS 1995 (कर्मचारी पेंशन योजना 1995) के प्रगतिशील मुद्दे पर एक उपदेश था। यह मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में विचार के तहत है। ईपीएस 1995 योजना में आधार को छूने वाले श्रमिकों ने सर्वोच्च न्यायालय में ईपीएफओ के खिलाफ याचिका दर्ज की है। उन्होंने अनुरोध किया है कि उनके पास वर्ष 1 99 5 के लिए ईपीएस है और आगे नहीं।
कार्य सेवा ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया, इस बात को मंजूरी दे दी कि विधायिका को लंबे समय तक मौजूदा समय की अवधि को स्वीकार करने के लिए देय तिथि को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि व्यापार के बिना चर्चा के बिना और उनकी सहमति के बिना इसे संभवतः नहीं माना जाता है।
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