SBI ने पेंशनधारकों को दिये निर्देश, 30 नवंबर तक जमा कर दें लाइफ सर्टिफिकेट, नहीं तो हो सकती है समस्या
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने पेंशनधारकों को निर्देश दिया है कि वे सुचारू रूप से पेंशन की राशि पाने के लिए 30 नवंबर 2018 से पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दें.नई दिल्ली : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने पेंशनधारकों को निर्देश दिया है कि वे सुचारू रूप से पेंशन की राशि पाने के लिए 30 नवंबर 2018 से पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दें. बैंक के अनुसार लाइफ सर्टिफिकेट या तो ब्रांच में जमा किया जा सकता है या घर बैठे ऑनलाइन भी जमा करने की सुविधा उपलब्ध है. बैंक के मुताबिक ऑनलाइन आधार बेस्ड लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में सिर्फ चंद मिनट लगेंगे. आपको बता दें कि सरकार ने 10 नवंबर 2014 को आधार बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 'जीवन प्रमाण' लांच किया था.
SBI के मुताबिक पेंशन धारक अपनी होम ब्रांच या फिर नजदीकी ब्रांच में जाकर फिजिकल तौर पर भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. आपको बता दें कि लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए पेंशन धारक को नजदीकी सीएससी सेंटर, बैंक की शाखा या किसी सरकारी कार्यालय में जाना होगा. इसका विवरण जीवन प्रमाण की आधिकारिक वेबसाइट jeevanpramaan.gov.in पर लोकेट सेंटर के लिंक में जाकर प्राप्त किया जा सकता है.
ब्रांच में जाने के बाद पेंशन धारक अपना अाधार कार्ड नंबर, पेंशन की डिटेल्स और पेंशन खाते का विवरण देकर लाइफ सर्टिफिकेट को प्रमाणित कर सकता है. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करने के बाद पेंशन धारक के मोबाइल नंबर ट्रांजेक्शन आईडी का विवरण आ जाएगा. इसके बाद पेंशनर जीवन प्रमाण की वेबसाइट पर जाकर लाइफ सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकता है.
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